गुरुवार, 23 अप्रैल 2020

बाल विवाह होने पर 02 वर्ष की सजा का प्रावधान

  जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी ने बताया कि समाज के कुछ लोगों द्वारा लड़के और लड़की का विवाह हेतु निर्धारित आयु कमशाः 21 एवं 18 वर्ष के पूर्व ही करा देते हैं इस प्रकार विवाह अक्षय तृतीय (आखा तीज) जैसे अवसरों पर होते हैं जबकि



इस संबंध में बाल विवाह जैसी कुप्रथा के विरुद्ध बाल विवाह विरोधी अधिनियम 1929 (यथासंशोधित) व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अंतर्गत बाल विवाह होने पर 02 वर्ष की सजा अथवा रुपये एक लाख का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 26 अप्रैल 2020 को पड रही है। आम जनमानस से अनुरोध है कि बाल विवाह की किसी भी घटना की सूचना 1098 चाइल्ड लाइन सेवा एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी के मोबाइल नंबर 7518024045, संरक्षण अधिकारी 81150660215 एवं कार्यालय के टेलीफोन नंबर 05452-220275 टोल फ्री नंबर 181 महिला हेल्पलाइन या अपने नजदीकी थाना को दें।
                                            


Featured Post

घाटे बहुत हैं चाहतों के रोज़गार में

                        हीरालाल यादव "हीरा" पड़ता नहीं हूँ सोच के ये बात प्यार में I घाटे बहुत हैं चाहतों के रोज़गार में    ।।   ह...