जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने निर्देश दिया है कि सरकारी क्षेत्र के कार्यालय जो लॉकडाउन के दौरान बंद रखे गए थे वे अधिकतम 1/3 की संख्या में कर्मचारियों उपस्थिति के साथ खुलेंगे। उक्त कार्यालय आने वाले कर्मचारियों हेतु कार्यालयाध्यक्ष दिवसवार आदेश जारी करे तथा उनके पास हेतु स्वयं तथा नगर मजिस्ट्रेट/क्षेत्रीय उपजिलाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी कराए जाएंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित निर्माण कार्य, मेडिकल कॉलेज में हो रहे निर्माण कार्य का संचालन, ओवरब्रिज सिटी यार्ड का निर्माण कार्य, गोआश्रय केंद्र का निर्माण का कार्य, निजी चिकित्सालय में आकस्मिक सेवा का संचालन किया जाएगा। सतहरिया औद्योगिक विकास इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत आनंद इंडस्ट्रीज, मैसर्स मौर्य वायर नेटिंग, ए आर इंटरप्राइजेज, मैसर्स प्रभा इंडस्ट्रीज, मैसर्स सीआर लोहकला, मैसर्स ठाकुर प्रसाद इंजीनियरिंग वर्क्स, मा दुर्गा वायर नेटिंग इंडस्ट्रीज, मैसर्स एके वायर नेटिंग, मैसर्स अमित वायर इंडस्ट्रीज, मेसर्स कमला वायर इंडस्ट्रीज, मेसर्स पटेल इंडस्ट्रीज, मैसर्स पीएम वायर नेटिंग, मैसर्स केडी वायर नेटिंग, मैसर्स पूजा वायर इंडस्ट्रीज, मेसर अविरल मैसर्स क्ति वायर नेटिंग, मैसर्स विजय इंडस्ट्रीज, मैसर्स प्रभावती उद्योग, शुभम स्टील, सुशीला बायोफर्टिलाइजर, मैसर्स गणेश लक्ष्मी सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स गंगेश सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स अम्बा सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स विंटेक फूड एंड प्रोटीन, मैसर्स साथर इंडस्ट्रीज, श्री कमला शंकर विंद सुशीला देवी, एच आई एल लिमिटेड को निम्न शर्तों के साथ अनुमति दी जाएगी। जनपद के कंटेनमेंट जोन में किसी भी कार्य की अनुमति नहीं होगी। नोबेल कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सोशल डिस्टेंसिंग तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम श्रमिकों के साथ आवश्यकतानुसार गतिविधियां संचालित की जाएं। संचालित किए जाने हेतु कार्यालय अध्यक्ष/प्रबंधक/स्वामी कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों को अंडरटेकिंग के माध्यम से अनिवार्य रूप से तत्काल कार्यालय पर उपलब्ध कराएंगे। मशीन और कार्मिकों/श्रमिकों की तैनाती, नियोजित कार्मिकों/श्रमिकों हेतु सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था, प्रयुक्त मशीनों और वाहनों के सैनिटाइजेशन आदि की व्यवस्था की जाए उक्त से कार्यालय को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम बचाव के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें कार्मिक/श्रमिक की सुरक्षा के दृष्टिगत मास्क/गमछा/सैनिटाइजर एवं हैंड वास का प्रयोग करना होगा। पेयजल साफ-सफाई पेयजल साफ-सफाई/स्वच्छता एवं शौचालय की भी समुचित ढंग से व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, जिससे श्रमिकों कार्मिकों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। श्रमिक कार्मिक हेतु हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की समुचित व्यवस्था की जाए। कार्मिक/श्रमिकों द्वारा होममेड फेस मास्क/गमछा का प्रयोग करते हुए नाक एवं मुंह को ढक कर रखा जाए/कार्यस्थल पर ऐसे श्रमिकों का नियोजन न किया जाए जिनमे सामान्य रूप से भी बुखार, खांसी, जुकाम आदि के लक्षण हो। किसी श्रमिक/कार्यरत कर्मचारी कोरोना के सामान्य लक्षण प्रकट होते हैं तत्काल सूचना कंट्रोल रूम दूरभाष संख्या 05452-260501 पर सूचना अनिवार्य रूप से दिया जाए। कार्य क्षेत्र में कार्य समस्त कार्मिकों को आरोग्य सेतु है अपने मोबाइल में डाउनलोड किया जाए। जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अंतर्गत सभी कार्य न्यूनतम 02 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग तथा फेस मास्क को अन्य सोशल डिस्टेंसिंग के जारी निर्देशों की शर्त के अनुसार अनुमन्य किए जाएं। उन्होंने बताया कि प्राइवेट चिकित्सालय के चिकित्सकों/पैरामेडिकल स्टाफ को कोविड-19 संबंधित प्रोटोकाल तथा इनफेक्शन प्रीवेंशन प्रोटोकॉल का समुचित प्रशिक्षण दे दिया गया हो। प्राइवेट चिकित्सालय में मरीजों की स्क्रीनिंग करने के लिए एक पृथक स्थल सुरक्षित स्क्रीनिंग व्यवस्था स्थापित एव क्रियासील हो। प्राइवेट चिकित्सालय में सुरक्षात्मक उपकरण जैसे मास्क, आवश्यक पीपीआई उपलब्ध हो। भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यालय परिसर के बाहर अंदर के समस्त क्षेत्र का 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन द्वारा वी संक्रमित सुनिश्चित किया जाए। प्राइवेट चिकित्सालय बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की गाइडलाइंस को शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन की पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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मंगलवार, 21 अप्रैल 2020
कार्यालयाध्यक्ष कर्मचारियों हेतु दिवसवार ड्यूटी लगाये- जिलाधिकारी
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