वाराणसी. पीएम मोदी (PM Modi) के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महामारी कोरोना वायरस (Pandemic Coronavirus) से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. बुधवार को वाराणसी में कोरोना वायरस संक्रमण के तीन नए मामले और सामने आ गए. जिसके चलते अब वाराणसी में संक्रमितों की संख्या 52 हो गई है. मंगलवार को एक दर्जन नए मामले आने के बाद वाराणसी डीएम ने नगर क्षेत्र को एक दिन के लिए बंद करने का ऐलान किया था लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अब 3 मई तक के लिए बनारस जनपद की सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रखने के निर्देश दे दिए गए हैं.
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि वाराणसी में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के तीन मामले सामने आए हैं. ये तीनों व्यक्ति सप्तसागर दवा मंडी के कोरोना पॉजिटिव व्यापारी के संपर्क में आए थे. इनमें महमूरगंज के 43 वर्षीय एक दवा व्यवसायी हैं. जबकि 25 वर्षीय युवक व दूसरे संक्रमित व्यक्ति की दुकान संक्रमित व्यापारी की दुकान आस-पास है. जबकि 29 वर्षीय तीसरा संक्रमित व्यक्ति सप्त सागर मंडी में एक दुकान में काम करने वाला कर्मचारी है. जिलाधिकारी ने बताया कि अब वाराणसी में संक्रमण के 52 मामले हो गए हैं. अभी तक यहां 14 हॉटस्पॉट थे लेकिन अब तीन नई जगहों को भी हॉटस्पॉट बनाये जा रहे हैं.
दवा की दुकानें भी नहीं खुलेंगी
वाराणसी में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए सभी दुकानों को 3 मई तक पूर्ण रूप से बंद रखने का निर्देश दिया गया है. इस बीच दवा तक की दुकानें नहीं खोली जाएंगी. होम डिलीवरी के माध्यम से दवाओं की आपूर्ति की जाएगी. डीएम ने कहा है कि यदि इस नियम का पालन कोई व्यक्ति नहीं करता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
COVID-19: 3 मई तक बनारस में सब कुछ रहेगा बंद, PM मोदी के संसदीय क्षेत्र में बढ़ रही संक्रमितों की तादाद

बढ़ रही है वाराणसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या (सांकेतिक तस्वीर) (प्रतीकात्मक तस्वीर)
वाराणसी में बुधवार को 3 और लोगों की कोरोना पॉजिटिव (Corona positive) रिपोर्ट आने के बाद 3 मई तक वाराणसी में संपूर्ण लॉकडाउन (Lockdown) घोषित किया गया है. बिना मेडिकल इमरजेंसी के जो भी घर से निकलेगा या शहर के अंदर आने या शहर के बाहर जाने की कोशिश करेगा उस पर FIR दर्ज की जाएगी.
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि वाराणसी में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के तीन मामले सामने आए हैं. ये तीनों व्यक्ति सप्तसागर दवा मंडी के कोरोना पॉजिटिव व्यापारी के संपर्क में आए थे. इनमें महमूरगंज के 43 वर्षीय एक दवा व्यवसायी हैं. जबकि 25 वर्षीय युवक व दूसरे संक्रमित व्यक्ति की दुकान संक्रमित व्यापारी की दुकान आस-पास है. जबकि 29 वर्षीय तीसरा संक्रमित व्यक्ति सप्त सागर मंडी में एक दुकान में काम करने वाला कर्मचारी है. जिलाधिकारी ने बताया कि अब वाराणसी में संक्रमण के 52 मामले हो गए हैं. अभी तक यहां 14 हॉटस्पॉट थे लेकिन अब तीन नई जगहों को भी हॉटस्पॉट बनाये जा रहे हैं.
दवा की दुकानें भी नहीं खुलेंगी
वाराणसी में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए सभी दुकानों को 3 मई तक पूर्ण रूप से बंद रखने का निर्देश दिया गया है. इस बीच दवा तक की दुकानें नहीं खोली जाएंगी. होम डिलीवरी के माध्यम से दवाओं की आपूर्ति की जाएगी. डीएम ने कहा है कि यदि इस नियम का पालन कोई व्यक्ति नहीं करता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
पास बनवाने की ये होगी प्रक्रिया
दूध की सप्लाई के लिए ये हैं नियम
दूध की सप्लाई को होम डिलीवरी के अलावा भी छूट देते हुए इसके सभी रिटेल दुकानदारों व रिटेल आउटलेट को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच एक घंटा केवल दूध की बिक्री के लिए अनुमन्य किया गया है. शर्त यह होगी कि वह दुकान का शटर डाउन करके दूध के क्रेट बाहर रखकर केवल दूध की बिक्री करेंगे. किसी अन्य वस्तु की बिक्री यदि करते पाए गए तो दुकान को सीज करा दिया जाएगा. शहरी क्षेत्र में केवल 8 सब्जी मंडी को खोलने के लिए अनुमन्य किया गया है. इनमें भोजूबीर, लमही, पहाड़िया, पंचकोशी, चंदूआ सट्टी, सुंदरपुर, रामनगर चौक और नुआंव मंडी होंगी. ये सब्जी मंडी रात्रि 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही खुलेंगी. ठीक 6 बजे इन्हें बंद करा दिया जाएगा. इन मंडी में केवल रिटेल दुकानदार या ठेले वाले ही सब्जी खरीद पाएंगे. कोई फुटकर कस्टमर इसके अंदर आने के लिए अधिकृत नहीं होगा.
ऑड-इवन व्यवस्था लागू रहेगी
पहाड़िया मंडी में ऑड-इवन व्यवस्था लागू रहेगी तथा इसमें एक दिन में आधी दुकाने ही खुलेंगी. ये सब्जी मंडियां 1 मई की सुबह से खुलनी शुरू होंगी, 30 अप्रैल को कोई सब्जी मंडी नहीं खुलेगी. सप्तसागर, नेहरू मार्किट, बुला नाला दवा की मंडी भी जल्दी खुलेगी, लेकिन अभी खोलने की तारीख का निर्णय नही हुआ है. इसमें ऑड-ईवन का फार्मूला लागू किया जाएगा. शहर में सभी सरकारी व प्राइवेट अस्पताल खुले रहेंगे, इसके साथ ही प्राइवेट अस्पतालों के अंतर्गत जो दवा की दुकानें व फार्मेसी हैं, वह भी 24 घंटे खुल सकती हैं. बैंक, सरकारी कार्यालय जिनको खोलने के लिए अधिकृत किया गया है या जो अन्य आवश्यक कार्य कर रहे हैं, वे खुले रहेंगे. जो लोग बंद में अनुमन्य हैं वे ही बैंक जा सकेंगे.
पेट्रोल पंप, सामाजिक भोजन के पैकेट देने वाली संस्थाएं, सरकारी कार्य और व्यवस्था में लगे लोग प्रतिबंध से बाहर होंगे. राशन, सब्जी, गैस, दूध, दवाई आदि की होम डिलीवरी देने वाली दुकानें शटर डाउन करके शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी. इसके अलावा जो निर्माण कार्य अनुमन्य किए गए हैं और उपरोक्त व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग और वाहन हैं, उनको छोड़कर सभी प्रकार के पास निलंबित रहेंगे. यह आदेश केवल वाराणसी नगर निगम सीमा के लिए है और ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा. नगर निगम सीमा में मेडिकल कारणों के अलावा प्रवेश करना प्रतिबंधित होगा. शहर में जो घर से बाहर उपरोक्त कारणों के अलावा बिना मेडिकल इमरजेंसी के निकलेगा या शहर में अंदर आने या शहर के बाहर जाने की कोशिश करेगा उस पर FIR दर्ज की जाएगी.
आरोग्य एप डाउनलोड करना अनिवार्य
जिन लोगों के कार्य अनुमन्य किए गए हैं वह चाहें किसी भी कार्य से जुड़े हुए कर्मचारी व्यवसायी हों, ग्राहक हों या जन-सामान्य हों, कोई भी बिना मास्क और आरोग्य एप डाउनलोड किये बिना यदि घर से बाहर निकले तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. शहर में होम डिलीवरी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए होम डिलीवरी के नंबर नगर निगम की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए गए हैं. डीएम का कहना है कि उपरोक्त एनफोर्समेंट कठोरता से लागू करने के लिए अतिरिक्त अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई जा रही है. लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी.