रविवार, 19 अप्रैल 2020

सरकार के निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह

 जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार  पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, आकस्मिक सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार, नगर निकाय बिना किसी प्रतिबंध के यथावत अपने कार्यों को संपादित करेंगे। प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष एवं समूह क तथा ख के सभी अधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। कार्यालय में प्रत्येक कार्य दिवस में समूह ग एवं घ के यथावश्यक 33 प्रतिशत तक के कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की व्यवस्था के लिए विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों के स्तर से आवश्यकता का निर्धारण करते हुए रोस्टर तय किया जाएगा। विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को सुझाव दिया जाता है कि वह अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों का रोस्टर इस प्रकार बना ले कि ऐसे कर्मी अल्टरनेट दिवस में कार्यालय आए परंतु इससे शासकीय कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, शासकीय कार्य हेतु आवश्यक कार्मिकों को ही कार्यालय में बुलाया जाए। कार्यालय की कार्य अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का प्रयोग ध्यान रखा जाए। रोस्टर के अनुसार घर से कार्य संपादित कर रहे कर्मी इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा। जिला प्रशासन, ट्रेजरी के कार्यों के संपादन के लिए भी आवश्यकतानुसार कार्मिकों को शासकीय कार्य के लिए नियोजित किया जाए। उत्तर प्रदेश राज्य रेजीडेन्ट कार्यालयों में भी कोविड-19 के संबंध में तथा अतिरिक्त किचन के संचालन के लिए उक्त प्रतिबंधों के साथ संचालित किया जाए। वन विभाग के कार्मिक जो प्राणीउद्यान के संचालन एवं प्रबंधन पौधशालाओ, वन्य-जीव, जंगलों में अग्निरोधी उपायों या सिंचाई के कार्यों तथा पेट्रोलिंग एवं आवश्यक वाहन सेवाओं से जुड़े हैं, वे अपने कार्यों का संपादन करते रहेंगे। संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रो हॉट स्पॉट एरियाज में कार्यालयो को बंद किए जाने के संबंध में जिला प्रशासन के स्तर से पृथक से निर्णय लिया जाएगा। यह दिशा-निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं तथा कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं या जिन्हें गृह मंत्रालय भारत सरकार की उक्त वर्णित आदेश के तहत कोई अतिरिक्त निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।


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