रविवार, 10 मई 2020

21 दिन का अनिवार्य होम क्वॉरेंटाइन

  जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि बाहर से आने वाले लोगों को 21 दिन हर हाल में होम क्वॉरेंटाइन में रहना पड़ेगा तथा उनको क्वॉरेंटाइन के नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही है कि कुछ लोग जो बाहर से आए हैं वह घरों में न रहकर के इधर-उधर घूम रहे हैं। जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग ट्रेन या बसों से आ रहे हैं या चोरी छुपे आ रहे हैं वह हर हाल में अपने घर में रहे। किसी को स्पर्श न करें न कोई उन्हें स्पर्श करें, न वह घर के बाहर निकले। 21 दिन की अवधि में यदि किसी प्रकार की खांसी, जुखाम, बुखार और सांस लेने में दिक्कत आती है और ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल सीएचसी या कंट्रोल रूम को सूचित करें, जिससे उनको जिला अस्पताल में जांच कराकर आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था कराई जा सके। जो होम क्वॉरेंटाइन के नियम का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई तो की ही जाएगी साथ ही साथ उनको जिला अस्पताल या किसी स्कूल में जो शेल्टर होम बनाया गया है उसमें लाकर के क्वॉरेंटाइन कराया जाएगा। किसी भी बाहर से आए हुए व्यक्ति को गांव में संक्रमण फैलाने की अनुमति नहीं होगी। निगरानी समिति इन पर गहन निगरानी करें, गांव के प्रधान व आशा की यह मुख्य रूप से जिम्मेदारी होगी। अगर इनके द्वारा भी लापरवाही की गई तो इनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। थानाध्यक्ष प्रतिदिन प्रधान व चौकीदार के माध्यम से अपने थाने के प्रत्येक गांव के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो लोग बाहर से आए हैं वह होम क्वॉरेंटाइन के नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो थानाध्यक्ष स्वयं जाकर देखेंगे और ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे तथा होम क्वॉरेंटाइन के नियम का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।


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