सोमवार, 11 मई 2020

बिना मोबाइल नम्बर के अब प्रॉक्सी की सुविधा नही

 जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह द्वारा ने सर्वसाधारण को अवगत कराया है कि कार्डधारक के मोबाइल नम्बर के बिना अब प्राक्सी से राशन नही मिलेगा। प्रॉक्सी को खोलने के लिए राशनकार्ड धारक या किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर को दर्ज करने के बाद ही प्रॉक्सी की अनुमति दी जायेगी। यह भी अवगत कराना है कि यदि राशन कार्डधारक का मोबाइल नम्बर वैलिड नही हुआ तो प्रॉक्सी ट्रान्जेक्शन आगे नही बढ़ेगा। शासन ने प्रॉक्सी के जरिये हो रही धाधली को रोकने के लिए यह नया कदम उठाया है। अभी तक अधिकांश शिकायते आती थी कि कोटेदार फर्जी मोबाइल नम्बर डालकर प्रॉक्सी के माध्यम से खाद्यान्न की धाधली करते है, मगर अब ऐसा नही हो सकेगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया गया कि 11 मई को प्रॉक्सी मशीन से राशन वितरण करने हेतु शासन द्वारा निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में जनपद के समस्त राशन कार्डधारको से अनुरोध है कि वे कोटेदार के यहां राशन लेते जाने समय अपना बैलिड मोबाइन नम्बर (जो राशन कार्ड अथवा आधार कार्ड में अंकित कराया गया हो) को अपने साथ अवश्य लेकर जाये ताकि ई-पॉस मशीन में मोबाइल नम्बर अंकित कर कोटेदार द्वारा खाद्यान्न दिया जा सके। प्रॉक्सी के समय ऐसा न होने पर प्रॉक्सी ट्रान्जेक्शन आगे नही बढ़ सकेगा, तथा राशनकार्डधारक खाद्यान्न पाने से वंचित रह जायेगा साथ ही ई-पॉस मशीन में कोई भी गलत नम्बर दर्ज करके कोटेदार राशन वितरित नही कर पायेगे। इसके लिए कोडिंग व्यवस्था भी की गयी है। वैलिड मोबाइल नम्बर दर्ज करने पर सम्बन्धित राशनकार्ड धारक के मोबाइल पर एक ओटीपी आयेगा। गलत मोबाइल नम्बर दर्ज होने पर ओटीपी नही मिल पायेगा। इसके बाद गलत मोबाइल नम्बर वाले कार्ड पर प्रॉक्सी ट्रान्जेक्शन फिर कभी नही होगा। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि यदि कोई कोटेदार इसके बाद भी कालाबाजारी या नियमो का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। 
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