मंगलवार, 26 मई 2020

दुपहिया वाहन पर दो व्यक्ति उस दशा में कर सकेंगे यात्रा कि पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट जिससे पूरा चेहरा ढकता हो, के अतिरिक्त लगाना होगा माक्स एवं ग्लव्स

जिला मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के आदेशानुसार किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर के बाहर मुखावरण (मास्क), गमछा, रुमाल या दुपट्टा/स्कार्फ न पहनने पर या थूकने पर उसे जुर्माना से दंडित किया जाएगा, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय बार के लिए जुर्माना 100 रुपए होगा, तीसरी तथा प्रत्येक अनुवत्र्ती बार के लिए जुर्माना 500 रुपए होगा। ऐसे व्यक्ति जो कोविड 19 से पीड़ित न हो द्वारा लॉक डाउन का उल्लंघन किए जाने पर प्रथम बार के लिए न्यूनतम 100 रुपए जुर्माना जो रुपये 500 तक हो सकता है, द्वितीय बार के लिए जुर्माना 500 रुपये जो 1000 रुपये तक हो सकता है, द्वितीय बार के पश्चात प्रत्येक उल्लंघन या पुनरावृत्ति के लिए जुर्माना 1000 रुपए होगा। इसी प्रकार दुपहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करने पर प्रथम बार के लिए जुर्माना 250 रुपये, द्वितीय बार के लिए जुर्माना 500 रुपये, तृतीय बार के लिए जुर्माना 1000 रुपये एवं तृतीय बार के पश्चात् वाहन चलाने का लाइसेंस निरस्त किया जाना/निलंबित किया जायेगा, परंतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर अति आवश्यक परिस्थिति में दुपहिया वाहन पर दो व्यक्ति उस दशा में यात्रा कर सकेंगे कि पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट जिससे पूरा चेहरा ढकता हो, के अतिरिक्त माक्स एवं ग्लव्स भी लगाना होगा। इन समस्त मामले में जुर्माना प्रशमित किए जाने की शक्ति संबंधित न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऐसे पुलिस अधिकारी जो चालान करने वाले पुलिस अधिकारी की श्रेणी से ऊपर हो किंतु निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो  में निहित होगी।


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