शनिवार, 23 मई 2020

  जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने जनपद वासियों को दिया स्पष्ट रूप से निर्देश

  जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने जनपद वासियों को स्पष्ट रूप निर्देश दिया है कि लाकडाउन के आदेश का अक्षरशः पालन करें अन्यथा कडी़ कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्हाने कहा कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकले। शासन द्वारा 65 साल से अधिक उम्र के लोगों तथा 10 साल से कम उम्र के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को घरों से बाहर निकलने पर रोक लगाई गयी है।  दोपहिया वाहनों के संबंध में आदेश दिया है कि एक वाहन पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है और यदि महिला है तो पीछे 01 महिला को बैठने की अनुमति होगी । सभी दोपहिया वाहन चालको से अपील किया है कि किसी को अपनी अपने वाहन पर ना बैठाये। इसी प्रकार चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त 02 लोग पीछे बैठ सकते हैं अगर बच्चे हैं तो दो बच्चे और बैठ सकते हैं । इसके अतिरिक्त कोई नहीं बैठ सकता ।
     सभी दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि अनावश्यक रूप से अपनी दुकानों पर भीड़ न लगने दे। दुकानों के सामने 01 मीटर की दूरी पर गोला बना दिया जाए और ग्राहक उनमें ही खड़े हो और उन्हे मास्क पहनना आवश्यक है । जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील किया है कि जिन्होंने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच ऐप डाउनलोड ना किया हो तो उन्हे डाउनलोड कर लें । उन्हाने कहा कि प्रत्येक दुकान पर सोशल डिस्टेंसिग का हर दशा में पालन किया जाए , किसी दुकानदार द्वारा इसमें लापरवाही बरती गई तो उसकी दुकान सीज करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सब्जी, फल के ठेले को उनके आवंटित वार्ड और मोहल्ला में ही फल और सब्जी बेचने का निर्देश दिया और कहा कि उन्हे चैराहे पर खड़े होकर बिक्री करने की अनुमति नहीं है। किस दिन कौन दुकान खोली जाएगी क्या समय होगा यह सब निर्धारित किया जा चुका है उसके अनुसार ही दुकान को खोलें और बंद करे।  किसी भी व्यक्ति को संक्रमण फैलाने की अनुमति नहीं है जो भी व्यक्ति घर के बाहर निकल रहा है वह मास्क लगाकर ही निकले। दुकानदार एवं उनके कर्मचारी भी मास्क लगाकर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही बिक्री करे।
  सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्रों में पैदल गस्त करके एक-एक दुकान को स्वयं देखें और लॉक डाउन के आदेशों का अक्षरशः पालन कराना सुनिश्चित करें। अपने अधीनस्थों को भी निर्देशित करें कि वह अपने क्षेत्र में पैदल घूम कर के उपरोक्त अनुसार कार्रवाई करें। प्रत्येक वार्ड में 5-5  कारोना वारियर्स बनाए गए हैं संबंधित थानाध्यक्षों को  प्रत्येक दशा में कल उनके साथ बैठक करके उनको भी लाकडाऊन के आदेशों का पालन कराने हेतु आदेशित कर के मोहल्लों में उनका आदेश का पालन कराने में सहयोग ले। जिलाधिकारी ने कहा कि अपने थाना क्षेत्र के 05 गांव प्रतिदिन व प्रभारी निरीक्षक के अधीन तैनात क्षेत्री उपनिरीक्षक गण अपने क्षेत्र के 05 गांव प्रतिदिन भ्रमण करेंगे और यह देखेंगे की  जो लोग अन्य राज्यों से आए हैं वह 21 दिन तक क्वारेंटाइन अवश्य करें अगर कोई आदेश का पालन नहीं करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की करने का निर्देश दिया।  ,


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