शुक्रवार, 22 मई 2020

जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में नियमानुसार पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड बनाये गये है;जिला पूर्ति अधिकारी

 जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में नियमानुसार पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड बनाये गये है साथ ही जनपद-जौनपुर के अन्य प्रवासी मजदूर इत्यादि, जो दूसरे जिले अथवा प्रान्त में गये हुए थे, उनके इस जनपद में वापस आने से नये राशनकार्ड बनाये गये है अथवा उनके परिवार के कार्डो में उनके नाम यूनिट के रूप में जोड़े गये है। ऐसी स्थिति में शासन से जो उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त हुआ है, वह नये राशनकार्डो/बढ़ी हुई यूनिटों पर प्राप्त नहीं हुआ है। स्पष्ट करना है कि उचित दर विक्रेताओं को वर्तमान वितरण माह से 02 माह पूर्व के 01 तारीख को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कार्डो/यूनिटों के सापेक्ष खाद्यान्न आवंटन प्राप्त होता है। इसी प्रकार माह-मई 2020 में निःशुल्क वितरण हेतु चने व चावल का आवंटन क्रमशः 27 मार्च, 2020 व 01 अप्रैल, 2020 के राशन कार्ड/यूनिट पर प्राप्त हुआ है, जबकि ई-पॉस मशीन में जो डेटा अपलोड होता है, वह वर्तमान में प्रचलित राशनकार्ड/यूनिटों की संख्या अपलोड होता है। ऐसी स्थिति में विक्रेता को नये कार्ड अथवा नये वृद्धि किये गये यूनिटों पर खाद्यान्न प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विक्रेता द्वारा पुराने कार्डो पर खाद्यान्न अवशेष होने पर ही नये कार्डधारकों/वृद्धि यूनिटों को दिया जाना सम्भव हो पाता है।
उपरोक्त के क्रम में नये कार्डधारकों को अवगत कराना है कि शासन द्वारा वितरण की अंतिम तिथि/प्रॉक्सी तिथि 25 मई, 2020 को संशोधित करते हुए 24 मई, 2020 को प्रॉक्सी तिथि निर्धारित कर दिया गया है। अतः समस्त विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि 24 मई 2020 को निर्धारित प्रॉक्सी दिवस पर पुराने राशनकार्डो/यूनिटों पर वितरण करने के उपरान्त अवशेष खाद्यान्न का वितरण नये राशनकार्डधारकों/बढ़ी हुई यूनिटों को अवश्य करेंगे, किसी भी दशा में अवशेष खाद्यान्न होने पर नये कार्डधारकों को खाद्यान्न से वंचित न किया जाये।


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