सोमवार, 4 मई 2020

मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान पर रोक के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 मई को सुनवाई

प्रयागराज. यूपी के ग़ाज़ीपुर (Ghazipur) में रमजान (Ramzan) माह के दौरान मस्जिदों (Masjid) में लाउडस्पीकर (Loudspeaker) से अज़ान पर रोक लगाये जाने के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत में अपना जवाब दाखिल किया गया. प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने राज्य सरकार का पक्ष रखा. जिसके बाद कोर्ट ने याची गाजीपुर के बसपा सांसद अफजाल अंसारी के अधिवक्ता को प्रत्युत्तर दाखिल करने का समय देते हुए मंगलवार 5 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई का आदेश दिया है.आज इस केस में याचिकाकर्ताओं की ओर से पूर्व सांसद व सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता सलमान खुर्शीद वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग से बहस करेंगे. राज्य सरकार ने याची की मांग को निराधार बताते हुए याचिका खारिज करने की मांग की है। सरकार की ओर से कहा गया है कि लॉकडाउन में सरकार बिना भेदभाव के कार्य कर रही है. नागरिकों की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाये गये हैं. सांसद अंसारी ने लाउडस्पीकर से मस्जिदों में अजान पर रोक लगाने के डीएम गाजीपुर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है.जिसमें कहा गया है कि डीएम गाजीपुर का आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन है. सांसद ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से देश की जनता परेशान है. सभी लोग लॉकडाउन  नियमों का पालन कर रहे हैं. लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन डीएम ने अपने मौखिक निर्देश से जिले में मस्जिद से अजान पर रोक लगा दी है, जो कि गलत है. पत्र का संज्ञान लेकर हाईकोर्ट से उचित कार्रवाई करने व  न्याय की मांग की गयी है. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जिला अधिकारी ने विगत मार्च माह से ही केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत किसी भी प्रकार के सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम पर रोक लगायी हुई है.



ये है पूरा मामला


गौरतलब है कि गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने रमजान के महीने में लाउडस्पीकर से मस्जिदों में अजान पर रोक लगाने के डीएम गाजीपुर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की थी. सांसद अफजाल अंसारी ने पत्र में आरोप लगाया है कि डीएम का यह आदेश मौलिक अधिकारों का हनन है. सांसद ने पत्र में कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से देश की जनता परेशान है. गाजीपुर जिले का प्रत्येक नागरिक लॉकडाउन का पालन कर रहा है. लोग यहां अपने-अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं. लेकिन डीएम गाजीपुर ने अपने मौखिक आदेश से जिले की मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान पर रोक लगा दी है, जो कि गलत है.


5 मई को अगली सुनवाई


राज्य सरकार ने बसपा सांसद अफजाल अंसारी की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के अदालत से मोहलत मांगी थी. जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की थी. अब मंगलवार 5 मई को हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की अगली सुनवाई होगी.


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