मंगलवार, 21 जुलाई 2020

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुर्नवासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्र्तगत दुकान निर्माण क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता

  जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित’’ उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुर्नवासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्र्तगत दुकान निर्माण क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू0 20000 की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें से रू0 15000 की धनराशि 04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण के रूप में  तथा रू0 5000 की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम पाॅच वर्ष के लिए किराये पर लिये जाने हेतु एवं खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू0 10000 की धनराशि स्वीकृत की जाती है। जिसमें रू0 7500 की धनराशि 04 प्रतिशत वार्षिक वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में दी जाती है। जिसमें 7500 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू0 2500 की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। ऐसे निराश्रित दिव्यांगजन जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दिव्यंागता से प्रभावित है हो एवं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो। जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हों। जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हों। जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाये हों तथा जिनके विरूद्व किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हों। जिनके पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं क 110 वर्गफिट भूमि हों या अपने संस्त्रोंतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हों। अथवा स्थानीय निकाय/उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद/विकास प्राधिकरण/प्राइवेट बिल्डर्स तथा एजेन्सी से निर्मित दुकान क्रय हेतु, किन्तु दुकान का क्रय किसी परिवारीजन के नाम से अनुमन्य नही होगा। अथवा जिनके द्वारा कम से कम पाॅच वर्ष की  अवधि का किरायेदारी का पट्टा कराया जायें उन्हे उपलब्ध दुकान संचालन हेतु (किराया एवं कार्यशील पूॅजी) अथवा जिनके द्वारा गारन्टी/बन्धक उपलब्ध कराया जायें उन्हें खोखा/गुमटी/हाथ ठेला के क्रय एव कार्यशील पूॅजी हेतु दिया जायेगा। ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जो विभाग द्वारा संचालित कार्यशाला से प्रशिक्षित हो अथवा आई0टी0आई0/पालीटेकनिक या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त/डिप्लोमा प्रमाणपत्र धारी है और उसी क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहता है, उसे वरीयता दी जायेगी। दिव्यांग दुकान पुर्नवासन हेतु दुकान निर्माण/संचालन येाजना के अन्तर्गत इच्छुक/पात्र दिव्यांगजन वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना की बेबसाइट http://divyangiandukan.upsde.gov.in  पर आनलाईन आवेदन कर सकते है । आनलाईन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम् फोटो , आयु प्रमाणपत्र जिसमे जन्मतिथि का अंकन हो सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, आय प्रमाणपत्र , अधिवास का प्रमाणपत्र तथा आधारकार्ड एवं दो गवाहों की दो-दो आई0डी0 की छायाप्रति को स्वप्रमाणित करते/करवाते हुए मय अनुबंध, आवेदनपत्र के साथ आनलाईन उपरोक्त बेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। योजनान्तर्गत लक्ष्य के अनुरूप 30 दिव्यांगजनों को शासनादेश के अनुरूप लाभान्वित करने की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में विकास भवन स्थिति कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है ।
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